अध्याय-1 |
प्रारम्भिक |
1. |
संक्षिप्त शीर्ष, प्रसार और प्रारम्भ |
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1-4 2 3 4 |
2. |
निरसन |
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1-4 2 3 4 |
3. |
परिभाषाएँ |
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1-4 2 3 4 |
अध्याय-2 |
नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन |
4. |
चकबन्दी के सम्बन्ध में प्रख्यापन तथा विज्ञप्ति |
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5 |
4-क. |
राज्य सरकार की पुनः चकबंदी क्रिया की शक्ति |
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6 |
5. |
धारा 4 (2) के अधीन विज्ञप्ति का प्रभाव |
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6 |
6. |
धारा 4 के अन्तर्गत प्रचारित विज्ञप्ति का रद्द करना |
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7 |
6-क. |
निर्निवाद उत्तराधिकार या अन्तरण के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध |
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7 |
7. |
गाँव के नक्शों का पुनरीक्षण |
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8 |
8. |
खसरा तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण, संयुक्त जोतों के मूल्यों और अंशो का अवधारण |
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8 |
8-क. |
सिद्धांतो का विवरण पत्र तैयार करना |
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8 |
9. |
अभिलेखों तथा विवरणों के उद्धरण जारी करना और धारा 8 तथा 8-क में उल्लिखित अभिलेखों को प्रकाशित करना और आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करना |
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9 |
9-क. |
भूमि पर दावों तथा संयुक्त जोतों के विभाजन से सम्बन्धित मामलों का निस्तावरण |
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10 |
9-ख. |
सिद्धांतों के विवरण पर की गयी आपत्तियों का निस्तारण |
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11 |
9-ग. |
संयुक्त जोतों का विभाजन |
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11 |
10. |
पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर तैयार करना और रखना |
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11 |
10-क. |
(निरस्त) |
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11 |
10-ख. |
(निरस्त) |
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11 |
11. |
अपील |
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12 |
11-क. |
आपत्तियों पर रोक |
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12 |
11-ख. |
(निरस्त) |
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12 |
11-ग. |
(निरस्त) |
- |
12 |
12. |
पुनरीक्षिण अभिलेखों में अभिलिखित अधिकारों अथवा स्वत्वों पर प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों तथा व्यवहारों से सम्बद्ध मामलों का निर्णय |
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12 |
12-क. |
नई जोतों की मालगुजारी का अवधारण तथा जोतों के भाग पर माल गुजारी का वितरण |
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13 |
12-ख. |
[उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम सं0 VIII, 1963 की धारा 16 द्वारा निरसित] |
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13 |
12-ग. |
[निरस्त] |
- |
13 |
12-घ. |
जोतों का संयोजन |
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14 |
अध्याय 3 |
चकबन्दी योजना का तैयार किया जाना |
13. |
[निरस्त] |
- |
14 |
13-क. |
[निरस्त] |
- |
14 |
13-ख. |
[निरस्त] |
- |
15 |
13-ग. |
[निरस्त] |
- |
15 |
13-घ. |
[निरस्त] |
- |
16 |
14. |
[निरस्त] |
- |
16 |
15. |
[निरस्त] |
- |
17-19 18 19 |
16. |
[निरस्त] |
- |
20 |
16-क. |
[निरस्त] |
- |
20 |
16-ख. |
[निरस्त] |
- |
20 |
17. |
[निरस्त] |
- |
21 |
18. |
[निरस्त] |
- |
22 |
19. |
चकबन्दी योजना द्वारा शर्तों को पूरा किया जाना |
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22 |
19-क. |
सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का तैयार किया जाना |
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23 |
20. |
प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का प्रकाशित किया जाना और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ प्राप्त करना |
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24 |
21. |
प्रारम्भिक चकबन्दी योजना पर की गयी आपत्तियों का निस्तारण |
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24 |
22. |
[निरस्त] |
- |
25-26 26 |
23. |
प्रारम्भिक चकबन्दी योजना की पुष्टि तथा आवंटन आदेशों का जारी किया जाना |
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27 |
अध्याय 4 |
योजना का लागू किया जाना |
24. |
कब्जा और पेड़ों आदि के लिए प्रतिकर का दायित्व |
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27 |
25. |
[निरस्त] |
- |
27 |
26. |
[निरस्त] |
- |
28 |
26-क. |
[निरस्त] |
- |
28 |
27. |
नये साल अभिलेख |
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29 |
28. |
कब्जा दिलाना |
- |
29 |
29. |
प्रतिकर |
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30 |
29-क. |
प्रतिकर की वसूली |
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31 |
29-क क. |
सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि दिये जाने के कारण मालगुजारी में कमी |
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31 |
29-ख. |
सार्वजनिक प्रेयाजनों के निमित्त खातेदारों द्वारा दी गयी भूमि के लिए प्रतिकर |
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31 |
29-ग. |
सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु दी गयी भूमि का निहित होना |
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32 |
30. |
वे परिणाम जो कब्जा बदलने पर होंगे |
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32 |
31. |
[निरस्त] |
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33 |
32. |
जोतों के संक्रमित करने का अधिकार |
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33 |
33. |
व्यय |
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34 |
34. |
[निरस्त] |
- |
34 |
35. |
[निरस्त] |
- |
34 |
36. |
[निरस्त] |
- |
34 |
36-क. |
[निरस्त] |
- |
35 |
अध्याय-5 |
प्रकीर्ण |
37. |
[निरस्त] |
- |
35 |
38. |
साक्षियों को उपस्थित कराने तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में अधिकार |
- |
36 |
39. |
दस्तावेज आदि प्रस्तुत कराने का अधिकार |
- |
36 |
40. |
चकबन्दी संचालक, उप-संचालक, चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाही माना जाना |
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36 |
41. |
यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू एक्त का लागू किया जाना |
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36 |
41-क. |
शपथ पत्र |
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37 |
42. |
अधिकारी और प्राधिकारी |
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37 |
42-क. |
लिपिकीय या गणितीय भूलों की शुद्धि |
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37 |
43. |
[निरस्त] |
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37 |
44. |
प्रत्यायोजन |
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38 |
44-क. |
उच्चतर प्राधिकारी द्वारा निरन्तर प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग |
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39 |
45. |
मापन तथा सीमांकन के प्रयोजनों के लिए भूमि पर प्रवेश करने का अधिकारियों का अधिकार |
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39 |
46-क. |
धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करने हेतु दण्ड |
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39 |
46. |
मापन या सीमा के चिन्हों को नष्ट करने, हानि पहूँचाने अथवा हटाने के सम्बन्ध में दण्ड |
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39 |
47. |
अधिनियम द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अपील आदि |
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39 |
48. |
पुनरीक्षण और विनिर्देशन |
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39 |
48-क. |
निष्क्रांत सम्पत्ति के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध |
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40 |
48-ख. |
कब्जे का विनिमय |
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41 |
49. |
दीवानी तथा माल न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक |
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41 |
49-क. |
इस अधिनियम और तद्धीन बनी नियमावली के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के लिए सुरक्षा |
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42 |
50. |
न्यायशुल्क से मुक्ति |
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42 |
51. |
संक्रमण को निष्पन्न करने हेतु कोई कारण आवश्यक नहीं है |
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42 |
52. |
चकबन्दी क्रियाओं की समाप्ति |
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42 |
52-क. |
चक मार्गो तक चक गूलों के लिए विशेष व्यवस्था |
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43-44 44 |
53. |
खातेदारों के मध्य चकों का पारस्परिक विनियम |
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45-474647 |
53-क. |
खातेदार द्वारा तैयार की गयी चकबन्दी योजना की मान्यता |
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45-474647 |
53-ख. |
परिसीमा |
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45-474647 |
54. |
नियम बनाने के अधिकार |
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45-47 46 47 |
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उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, 1954 |
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48-124 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 |